राजस्थान चुनाव: उम्मीदवारों के सामने नई मुश्किल, बिना अनुमति शहर में होर्डिंग्स लगाने पर होगी कार्रवाई

नई दिल्ली। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के लिए प्रचार चरम पर है। लेकिन इसी बीच राज्य चुनाव आयोग के एक निर्देश के बाद उम्मीदवारों के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई है। राज्य चुनाव आयोग ने साफतौर पर कहा है कि अगर बिना अनुमति से शहर में होर्डिंग लगाए जाएंगे तो उसे जब्त कर लिया जाएगा और उन उम्मीदवारों को कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद उम्मीदवार प्रचार छोड़ पहले होर्डिंग के लिए अनुमति लेने में जुट गए हैं।

Hoardings erected without permission removed, candidates lining up to seek permission in Rajasthan

अब समस्या यह है कि नगर और कस्बे में होर्डिंग लगाने के बदले नगर निगम और नगर पालिका पैसे वसूलती है। दूसरी ओर यह खर्च उम्मीदवार के चुनाव व्यय में शामिल की जाएगी। राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने अपने नामों को मंजूरी मिलने के बाद अपने कार्यालय खोल दिया था और बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए हुए थे। लेकिन जब संबंधित अधिकारियों को जानकारी मिली, तो उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को ऐसे भंडार जब्त करने का निर्देश दिया जो पूर्व अनुमति के बिना और उचित प्रक्रिया के बिना बनाए गए थे।

अधिकारियों को निर्देश दिए जाने के बाद, नगरपालिका अधिकारियों द्वारा कई होर्डिंग जब्त कर ली गईं और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। मैदान में हर उम्मीदवार अब स्थानीय अधिकारियों और चुनाव आयोग से अनुमति मांग रहा है। जयपुर के नगर आयुक्त मोहन लाल यादव ने कहा कि आचार संहिता के अनुसार कोई भी अधिकारियों की अनुमति के बिना होर्डिंग या बैनर नहीं लगा सकता है। शहर में वही बैनर और पोस्टर लगेंगे जिनके लिए अनुमति ली गई होगी।

यह भी पढ़ें- रिजल्ट आने से पहले सरकार बनाने की तैयारियां, राहुल ने एमपी-छग के नेताओं को दिल्ली बुलाया

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+