Hit and Run Case: जानिए सलमान खान को क्यों मिली जमानत?

मुंबई। सलमान खान को हिट एंड रन केस मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।

आईये जानते हैं कि सलमान खान को क्यों मिली जमानत?

1. बांबे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ए.एम. थिपसे ने सरकारी पक्ष से पूछा कि रविंद्र पाटिल, का पूरा बयान कहां है? जिसे मुख्य गवाह बनाकर सलमान खान को हिट एंड रन केस में सजा सुनायी गई है?

2. सरकारी वकील से न्यायमूर्ति ए.एम. थिपसे ने पूछा कि - आप सलमान को जमानत मिलने का विरोध क्यों कर रहे हैं?
3. न्यायमूर्ति ए.एम. थिपसे ने पूछा कि 304- 2 धारा केस में पहले क्यों नहीं लगी?
4.जब सरकारी वकील ने कहा कि एक्सीडेंट के वक्त कार में कितने लोग थे, तब सरकारी वकील ने कहा..कार में तीन ही लोग थे. रवींद्र, सलमान और कमाल खान, तब न्यायमूर्ति ए.एम. थिपसे ने कहा फिर कमाल खान का बयान पुलिस ने क्यों नहीं लिया?

5.कमाल खान जब सलमान खान के सगे भाई नहीं हैं तो फिर उनका बयान क्यों नहीं दर्ज कराया गया?

6. बचाव पक्ष ने कहा कि रविंद्र पाटिल जिसे कि पुलिस ने मुख्य गवाह बनाया है उसने दो बातें गलत बतायी थी, जिसे पुलिस ने इग्नोर किया।

7. बचाव पक्ष ने कहा कि सलमान खान कोई अपराधी नहीं हैं और पिछले 13 साल से वो जमानत पर हैं, इस दौरान ना तो उन्होंने कोई क्राईम किया है और ना ही किसी गवाह को धमकाया है।
8. बचाव पक्ष ने कहा कि जो मामला अभी कोर्ट में है उसके लिए सलमान खान जेल कैसे जा सकते है?
9. जिस पर न्यायमूर्ति ए.एम. थिपसे ने विचार किया और सलमान खान की जमानत बरकरार रख दी।
10. हाईकोर्ट ने कहा कि सलमान खान जमानत लेने के लिए सेशन कोर्ट जाकर सरेंडर करें और फिर बेल बॉन्ड भरकर जमानत ले जाएं। जस्टिस अभय थि‍प्से ने लगभग डेढ़ घंटे चली जिरह के बाद सेशन कोर्ट की ओर से सुनाई गई पांच साल की सजा के फैसले पर रोक लगा दी।

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