HC का फैसला- रामपुर की स्वार सीट पर भी होगा उपचुनाव, तुरंत चुनाव प्रक्रिया शुरू करने को कहा
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद यूपी के रामपुर की स्वार विधानसभा सीट (Swar Assembly Seat) पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका देते हुए तुरंत चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी किया है।

रामपुर के स्वार नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष शफीक अहमद ने उपचुनाव कराये जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका डाली थी जिस पर न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की डबल बेंच में सुनवाई हुई। पीठ ने उपचुनाव बहाल करने का आदेश देते हुए चुनाव प्रक्रिया को तुरंत शुरू करने को भी कहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि एक सप्ताह के अंदर चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी कर सकता है।
आज़म खां को झटका
कोर्ट के फैसले को रामपुर की राजनीति में काफी प्रभावी आजम खां परिवार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा नेता और रामपुर सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां स्वार सीट से निर्वाचित हुए थे। बाद में गलत उम्र बताने को लेकर हाईकोर्ट ने पिछले 16 दिसम्बर को अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया था। बाद में अब्दुल्ला आजम सुप्रीम कोर्ट गए थे जहां सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार के बाद 27 फरवरी को विधानसभा सचिवालय ने सीट रिक्त होने की अधिसूचना जारी की थी।
चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में बताया कि मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है इसलिए स्वार सीट पर उपचुनाव नहीं कराए जाने का फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की इस दलील को ठुकराते हुए उपचुनाव कराने का आदेश दिया है। साथ ही शीघ्र की उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है।












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