NEET पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जानिए कोर्ट में क्या-क्या हुआ

NEET UG: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यूजी (NEET UG) 2024 परीक्षा के 5 मई के आयोजन तथा 4 जून को घोषित नतीजों को रद्द करके फिर से आयोजन की मांग वाली उच्चतम न्यायालय में दायर 40 से अधिक याचिकाओं पर आज यानी सोमवार 23 जुलाई को सुनवाई शुरू हो गई है।

याचिकाकर्ताओं-छात्रों के वकील की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार पुलिस की जांच के बयानों में कहा गया है कि लीक 4 मई को हुआ था और संबंधित बैंकों में प्रश्नपत्र जमा करने से पहले हुआ था।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ई-रिक्शा द्वारा प्रश्नपत्र ले जाना एक स्थापित तथ्य है, लेकिन छोटी सी बात यह है कि जो तस्वीर वितरित की गई थी वह प्रश्नपत्र की नहीं बल्कि ओएमआर शीट की थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोपियों के बयान पढ़े।

सुनवाई में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आरोपियों के बयानों से संकेत मिलता है कि छात्र 4 मई की शाम को याद करने के लिए एकत्र हुए थे और इसका मतलब है कि नीट-यूजी 2024 का लीक 4 मई से पहले हुआ था।

इससे पहले इन याचिकाओं पर 18 जुलाई और 11 जुलाई को भी सुनवाई हो चुकी है। पेपर लीक को लेकर तेज हुई बहस के दौरान सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल ने खण्डपीठ से अपील की बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की संपूर्ण रिपोर्ट पढ़ी जाए। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि बिहार पुलिस की जांच के मुताबिक पेपर लीक की घटना 3 मई से पहले हुई, जो कि केंद्र सरकार के दावे के खिलाफ है।

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