Haldwani Land dispute: '50,000 लोगों को रातों-रात उजाड़ा नहीं जा सकता', जानिए SC में सुनवाई की 10 बड़ी बातें
Haldwani Land dispute: हल्द्वानी मे जमीन विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए अतिक्रमण अभियान को रोकने का आदेश दिया है।

Haldwani Land dispute: हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर रहे तकरीबन 50 हजार लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी राहत दी है। जिस तरह से उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए लोगों को रेलवे की जमीन खाली करने का आदेश दिया था, उसके बाद राज्य सरकार ने लोगों अखबार में नोटिस जारी करके इस जमीन को एक हफ्ते के भीतर खाली करने का नोटिस दिया था। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहां के लोगों को बड़ी राहत देते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की 10 बड़ी बातें
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- यह मामला मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा है, लिहाजा ऐसे ही किसी को घर खाली करने को नहीं कहा जा सकता है
- राज्य सरकार और रेलवे को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके इस मामले में जवाब मांगा है।
- रेलवे का विकास जरूरी है लेकिन यूं कि अचानक से रातों-रात 50000 लोगों का घर नहीं उजाड़ा जा सकता है।
- यहां रह रहे लोगों का पुनर्वास जरूरी है, इस मामले को मानवीय नजरिए से देखा जाना चाहिए, लोग सालों से यहां रह रहे हैं
- आखिर कैसे सिर्फ 7 दिन के भीतर अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया जा सकता है, सरकार यह सुनिश्चित करे कि आगे अतिक्रमण ना हो
- हम जमीन के स्वामित्व और सीमा विवाद पर सुनवाई करेंगे।
- मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी, लिहाजा अब यहां पर बुल्डोजर नहीं चलेगा
- 7 दिनों के भीतर अतिक्रमण अभियान चलाने और पैरा मिलिट्री फोर्स लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस पूरे मामले को गौर से देखिए और इस पूरे मामले का हल निकालिए। अगर रेलवे को जगह की जरूरत है तो उन्हें उनकी जगह कैसे मिले इसे आप तय करिए
- कोई ऐसी योजना लेकर आईए कि लोगों को दिक्कत ना हो, फिलहाल हम अतिक्रमण अभियान पर रोक लगा रहे हैं, हम चाहते हैं कि अगली बार जब सुनवाई हो तो आप कोई बेहतर विकल्प लेकर आएं, जिससे सभी राजी हों।












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