राजस्थान में बार-होटल और वाइन शॉप के लिए गाइडलाइन जारी, ग्लास को गर्म पानी से धोने का निर्देश
नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस संकट के चलते देशव्यापी लॉकडाउन का पांचवां चरण जारी है, इस दौरान केंद्र सरकार के अनलॉक प्रक्रिया के तहत कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकि सभी क्षेत्रों में तालाबंदी से छूट दी गई है। इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने राज्य में होटल, बार और रेस्तरां को फिर से खोलने और शराब की बिक्री के मद्देनजर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आबकारी आयुक्त द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक सभी बार में सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन अनिवार्य होगा साथ ही बार काउंटर, कुर्सी और स्टूल के अच्छे से सेनेटाइज करना होगा।

गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, राजस्थान में अब तक 15,232 संक्रमित मामलों की पुष्टि की जा चुकी है जबकि महामारी से राज्य में 356 मौते हुई हैं। कोरोना खतरे को देखते हुए आबकारी विभाग ने बार और होटलों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किया है जिसका पालन करने के बाद ही उनको खोलने की अनुमति दी जाएगी। गाइडलाइन में कहा गया है कि बार में उपयोग होने वाली वस्तुओं को स्वच्छ रखा जाए, आइस कंटेनर व ट्राली को अच्छी तरह से साफ और सेनेटाइज किया जाए। इसके अलावा ग्लास को गर्म पानी और निम्बू से धुला जाना चाहिए। सभी होटल और बार को FSSAI के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक देश में कोरोना वायरस मरीजों का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में अबतक कोरोना संक्रमण के कुल मामले 4,40,215 हो गए हैं। इसमें से 1,78,014 सक्रिय मामले हैं जबकि 2,48,190 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देशभर में इस बीमारी से अब तक 14,011 मरीजों की मौत हो गई है। बीते 24 घंटों में ही कोरोना वायरस के 14,933 नए मामले सामने आए हैं और 312 मौतें हुई हैं। देश में महामारी से कुल 14,011 लोगों की मौत हो चुकी है।












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