GST काउंसिल का बड़ा फैसला, लॉटरी पर देशभर में लगेगा एक समान टैक्स
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल की 38वीं बैठक हुई। बुधवार की बैठक में लॉटरी पर एक समान 28 प्रतिशत टैक्स लगाने का फैसला लिया है। यह दर 1 मार्च 2020 से लागू होगी। अभी राज्य सरकारों द्वारा संचालित लॉटरी पर 12 प्रतिशत जीएसटी और राज्य सरकार से अधिकृत लॉटरी पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है। अब इसकी दर समान हो जाएगी।

जीएसटी काउंसिल ने पहली बार फैसला किया है कि लॉटरी पर देश भर में एक समान टैक्स लगाया जाएगा। यानी अब लॉटरी पर 28 फीसदी जीएसटी वसूला जाएगा, जो एक मार्च 2020 से लागू होगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में लॉटरी पर फैसला वोटिंग के जरिए हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बिना वोटिंग फैसले की परंपरा को जिंदा रखने के लिए सभी कोशिशें की गईं, लेकिन काउंसिल ने माना कि यह परंपरा नियमों का हिस्सा नहीं।
बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई राज्यों के सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर के साथ प्री-बजट पर चर्चा कीं। जीएसटी काउंसिल रेवेन्यू में हो रही कमी को दूर करने और जीएसटी सिस्टम को बेहतर बनाने पर चर्चा कीं। इसके अलावा परिषद ने पैकिंग में काम आने वाले बुने हुए या बिना हुए बैग, पोलीथीलिन, पोलीप्रोपलीन के स्ट्रिप, तथा कुछ अन्य पैकेंजिंग मैटेरियल पर एक समान 18 फीसदी की दर से जीएसटी वसूलने का फैसला किया है। अभी तक कुछ पैकिंग मैटेरियल पर 10 तो कुछ पर 12 फीसदी की दर से कर वसूला जाता था। यह फैसला एक जनवरी 2020 से लागू होगा।
कारोबारियों को राहत देते हुए काउंसिल ने कारोबारी साल 2017-18 के लिए जीएसटीआर-9 में वार्षिक जीएसटी रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ा दी है। अब जीएसटीआर-9 को 31 जनवरी 2020 तक फाइल किया जा सकता है। इसके साथ ही जीएसटीआर-9सी में रिकांसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करने की समय सीमा को भी बढ़ाकर 31 जनवरी 2020 कर दिया गया। 2017 से नवंबर 2019 तक जिन्होंने जीएसटीआर-1 फाइल नहीं किया है, उनको राहत देते हुए जीएसटी काउंसिल ने उन्हें विलंब शुल्क से छूट दे दी है। इस छूट का लाभ उन्हीं कारोबारियों को मिलेगा, जो 10 जनवरी 2020 तक जीएसटीआर-1 फाइल कर देंगे।












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