कर्नाटक में 1 से 10 नवंबर तक बेचे जाएंगे ग्रीन पटाखे, जारी हुई नई गाइडलाइन
नई दिल्ली, 30 अक्टूबर: प्रदूषण की वजह से जहां ज्यादातर राज्य पटाखों पर बैन लगा रहे, तो वहीं कर्नाटक सरकार ने इस मामले में लोगों को थोड़ी राहत दी है। वहां पर तय प्रोटोकॉल के साथ ग्रीन पटाखे बेच जा सकते हैं। इसके लिए शनिवार को विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी गई। सरकार ने साफ किया कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कर्नाटक सरकार ने कहा कि जिन दुकानदारों को इजाजत दी गई है, वो आराम से नियमों का पालन करते हुए ग्रीन पटाखे बेच सकते हैं। पटाखे सिर्फ 1 नवंबर से 10 नवंबर तक ही बेचे जाएंगे। इसके अलावा दो दुकानों के बीच 6 मीटर की दूरी जरूरी है। गाइडलाइन में आगे कहा गया कि जहां पर पटाखों की दुकानें लगेंगी, वो जगह रिहायशी इलाकों से दूर होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का भी आया आदेश
वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हुई थी। उस दौरान कोर्ट ने कहा कि बैन पटाखों का निर्माण और इस्तेमाल किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सख्ती से इस आदेश का पालन करें। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर किसी राज्य में प्रतिबंधित पटाखे बिके तो चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी जिम्मेदार होंगे। वहीं आदेश में ये भी बताया गया कि सभी पटाखे बैन नहीं हैं, सिर्फ उन्हीं पर रोक लगाई गई जो बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालेंगे। ग्रीन पटाखे नियमानुसार बेचे जा सकते हैं।












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