दिल्ली- NCR में GRAP-4 के प्रतिबंधों से राहत नहीं, अभी बंद रहेंगे स्कूल, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा AQI डाटा

Delhi Air Pollution: दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-IV) के तहत वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के उपायों में ढील देने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने एक निर्देश में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को यह देखते हुए मानदंडों में ढील देने पर विचार करने का निर्देश दिया है। ताजा निर्देश में शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और AQI डाटा मांगा।

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    दिल्ली- NCR में GRAP-4 के प्रतिबंधों से राहत नहीं, अभी बंद रहेंगे स्कूल

    सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली-एनसीआर में फिलहाल GRAP-4 लागू रहेगा। अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को आदेश दिया है कि कल यानी मंगलवार (26/11/2024) तक यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल खोले जा सकते हैं या पढ़ाई ऑनलाइन ही जारी रहेगी। अदालत अब मामले की सुनवाई गुरुवार करेगी।

    GRAP-4 restrictions in Delhi-NCR

    सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
    सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)-IV उपायों में ढील देने से इनकार कर दिया और कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को सख्त निर्देश दिए। अदालत ने निर्देश में कहा कि बड़ी संख्या में छात्र मध्याह्न भोजन, ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं और वायु शोधक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में कहा कि GRAP-4 प्रतिबंधों के चलते समाज के कई वर्गों पर प्रतिकूल असर हुआ है। इसलिए अगले आदेशों तक सभी राज्य लेबर सेस फंड से निर्माण मजदूरों को निर्माण कार्य बंद रहने की अवधि तक भत्ता देंगे।

    GRAP के स्टेज 3 या स्टेज 2 से नीचे जाने का आदेश नहीं दे सकते: सुप्रीम कोर्ट
    दिल्ली में 18 नवंबर को हवा की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बिना परमिशन ग्रेप-4 को नहीं हटाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "जब तक अदालत इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती कि AQI में लगातार गिरावट का रुख है. हम GRAP के स्टेज 3 या स्टेज 2 से नीचे जाने का आदेश नहीं दे सकते." अदालत ने CAQM से अगली सुनवाई में AQI डेटा पेश करने को कहा है. ग्रेप-4 के प्रावधानों में ढील दी जाएगी या नहीं... अदालत अगली सुनवाई में ये फैसला करेगा। 28 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है। बता दें कि

    अदालत ने केंद्र और CAQM से पूछे सवाल
    शीर्ष अदालत ने सवाल किया कि दिल्ली सरकार ने पुलिस को विशेष निर्देश देने के लिए क्या कदम उठाए? जवाब में दिल्ली सरकार ने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है और दिल्ली पुलिस उनके अधीन नहीं आती है। इसके अलावा CAQM और केंद्र से भी प्रदूषण नियंत्रण के उपायों में देरी पर सवाल किए।

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