अब फेसबुक-व्‍हाट्सएप चैट पर होगी सरकार की नजर, आ रहा है नया कानून

नई दिल्‍ली। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है जिसमें देश की सभी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को लोगों के निजी कंप्यूटरों में मौजूद डाटा पर नजर रखने और जांचने का अधिकार दे दिया गया है। सरकार के मुताबिक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 के तहत यदि एजेंसियों को किसी भी संस्थान या व्यक्ति पर देशविरोधी गतिविधियों में शामिल होने का संदेह होता है तो वे उनके कंप्यूटरों में मौजूद सामग्रियों को जांच सकती हैं और उन पर कार्रवाई कर सकती हैं।

अब फेसबुक-व्‍हाट्सएप चैट पर होगी सरकार की नजर, आ रहा है नया कानून

वहीं अब सरकार सूचना प्रोधोगिकी अधिनियम की धारा 79 को अभी अमल में लाने की तैयारी कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह सेक्शन देशभर में इस्तेमाल हो रहे सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लागू होगा। इस अधिनियम के लागू होने के बाद फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सऐप, शेयरचैट, गूगल, अमेजॉन और याहू जैसी कंपनियों को सरकार द्वारा पूछे गए किसी मैसेज के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी।

उदाहरण के तौर पर यदि सरकार को किसी मैसेज, वीडियो या फोटो पर आपत्ति होती है या संदेह होता है तो सरकार ऐसे मैसेज के बारे में सोशल मीडिया कंपनियों से जानकारी मांगेगी और इन कंपनियों को एंड टू एंड एंक्रिप्शन तोड़कर मैसेज के बारे में सरकार को पूरी जानकारी देनी होगी।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+