AAP सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, नहीं खाली करेंगे सरकारी बंगला
Raghav Chadha Bungalow Row: आप सांसद राघव चड्ढा के निलंबन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके एक दिन बाद दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है।
हाईकोर्ट ने सरकारी बंगले के आवंटन से जुड़ी याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ राघव चड्ढा की याचिका को स्वीकार कर लिया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पटियाला हाउस अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसने राज्यसभा सचिवालय को आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली में उनके आधिकारिक आवास से बेदखल करने का आदेश दिया था।
मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अनुप जे. भंभानी ने अपने आदेश में कहा कि राज्यसभा सचिवालय के खिलाफ निचली अदालत द्वारा पारित स्थगन आदेश बहाल रहेगा। यह रोक तब तक लागू रहेगी, जब तक ट्रायल कोर्ट अंतरिम राहत के लिए उनके आवेदन पर फैसला नहीं कर लेता है।
ऐसे में आप सांसद राघव चड्ढा को मौजूदा टाइप-7 सरकारी बंगला खाली नहीं करना होगा। आम आदमी पार्टी (आप) नेता और राज्यसभा सांसद ने पटियाला हाउस कोर्ट के हालिया आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। जिसके बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के राज्यसभा सचिवालय की कार्रवाई पर से अंतरिम रोक हटाने के फैसले को रद्द कर दिया है।
चड्ढा ने ट्रायल कोर्ट के 5 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी थी जिसने अप्रैल के आदेश को रद्द कर दिया था। अदालत ने अपने नवीनतम आदेश में कहा था कि आवंटन रद्द होने के बाद भी चड्ढा राज्यसभा सांसद के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सरकारी बंगले पर कब्जा करने के पूर्ण अधिकार का दावा नहीं कर सकते।












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