कर्नाटक: SC-ST के लिए कोटा बढ़ाने को राज्यपाल ने अध्यादेश को दी मंजूरी, विधानसभा के अगले सत्र में होगा पारित
कर्नाटक सरकार के एससी-एसटी कोटा बढ़ाने के अध्यादेश को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि राज्यपाल ने राज्य सरकार द्वारा SC और ST समुदायों के लिए कोटा बढ़ाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।
कर्नाटक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। कर्नाटक सरकार के एससी-एसटी कोटा बढ़ाने के अध्यादेश को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को कहा कि राज्यपाल ने राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों के लिए कोटा बढ़ाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि इसे विधानसभा के अगले सत्र में पारित किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण आयोग की रिपोर्ट आने के बाद तय होगा।
कर्नाटक की बसवराज बोम्मई की कैबिनेट ने इससे पहले राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण को बढ़ाने के लिए एक अध्यादेश लाने का फैसला किया। कैबिनेट ने 8 अक्टूबर को एससी और एसटी कोटा बढ़ाने के लिए अपनी औपचारिक मंजूरी दे दी थी।
कैबिनेट के इस अध्यादेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण को 15 प्रतिशत से आरक्षण बढ़ाकर 17 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए 3 प्रतिशत से 7 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसके बाद कर्नाटक में आरक्षण का कुल प्रतिश 56 फीसदी हो जाएगा। गौरतलब है कि इंदिरा साहनी के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय की गई 50 प्रतिशत की सीमा से 6 प्रतिशत अधिक है।
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