तोहफा लेने से पहले बाबुओं को लेनी होगी सरकार की मंजूरी

नयी दिल्ली। मोदी सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए नया आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक इन अधिकारियों को 5 हजार रूपए से ज्यादा के उपहार स्वीकार करने से पहले केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होगी।

gift

अखिल भारतीय सेवा नियमों में संशोधन के बाद सरकार ने ये आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी अपने संगे-संबंधियों या दोस्तों से 25 हजार रूपए से ज्यादा के उपहार लेते हैं तो उसे स्वीकर करने से पहले उन्हें केंद्र सरकार की परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा सेवा का कोई भी सदस्य 5 हजार रूपए से ज्यादा मूल्य का कोई उपहार सरकार की मंजूरी के बिना स्वीकार नहीं करेगा।

प्रशासनिक सेवा को कोई सदस्य अपने करीबी रिश्तेदारों से खास मौको जैसे की शादी, वषर्गांठ, अंतिम क्रिया और ऐसे धार्मिक समारोहों के अवसर पर उपहार ले सकता है। लेकिन यदि कोई गिफ्ट 25 हजार रूपए से ज्यादा कीमत का होता है तो उन्हें इस बारे में सरकार को जानकारी देनी होगी।

आपको बता दें कि तोहफे की कीमत में नए नियमों के जरिए संशोधन किया गया है। पहले आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस के अधिकारियों को 1000 रूपए से अधिक कीमत के उपहार लेने से पहले सरकारी मंजूरी लेनी पड़ती थी, लेकिन अब इसकी सीमा बढ़ाकर 5000 रु. कर दी गई है।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+