लॉकडाउन को लेकर एक और गाइडलाइन, अब इन क्षेत्रों में भी सरकार ने दी छूट
नई दिल्ली: कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पहले सरकार की ओर से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन किया गया था। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने बाद में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया, हालांकि इस दौरान सरकार 21 अप्रैल से कई सेक्टरों को छूट देने जा रही है। शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन में कई अन्य चीजों को शामिल किया है। ये छूट सिर्फ उन्हीं इलाकों में दी जाएगी, जहां पर कोरोना संक्रमित मरीज नहीं हैं। इसके साथ हॉटस्पॉट वाले इलाके अभी भी पूरी तरह से सील रहेंगे।
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कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में छूट
सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक जंगलों के आसपास रहने वाले लोग लकड़ी काट या जमा कर सकते हैं। इसमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस लकड़ी की कटाई हो रही वो गैर इमारती होनी चाहिए। इसके अलावा बांस, नारियल, सुपारी, कॉफी के बीज, मसाले की रोपाई और उनकी कटाई की छूट दी गई है। साथ ही इससे जुड़े लोगों को बिक्री करने की अनुमति दी गई है।

फाइनेंस सेक्टर को थोड़ी राहत
सरकार ने फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी संस्थाओं को काम शुरू करने की इजाजत दी है। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस काम कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए कम से कम कर्मचारियों की शर्त को लागू किया है, ताकी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। वहीं सहकारी समितियों को भी काम करने की मंजूरी मिल गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य को अनुमति
सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले जरूरी निर्माण कार्यों को करने की अनुमति दे दी है। इसमें पानी की आपूर्ति, स्वच्छता से जुड़े कार्य, बिजली के तार बिछाना, दूरसंचार ऑप्टिकल फाइबर और केबल बिछाने का काम शामिल है। इन निर्माण कार्यों के दौरान सोशल डिस्टेंडिंग का पूरी तरह से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले सरकार ने मनरेगा के तहत काम करवाने की छूट दी थी।












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