प्रोन्नति में आरक्षण पर अंतरिम आदेश को लेकर केंद्र की याचिका SC में खारिज
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण पर यथास्थिति बनाए रखने के अपने 15 अप्रैल, 2019 के फैसले पर अंतरिम आदेश को लेकर केंद्र सरकार की याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ ने केंद्र की ओर से पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से कहा कि न्याय के हित में हम यथास्थिति के फैसले में कोई बदलाव नहीं करेंगे। इन मसलों पर चार हफ्ते बाद सुनवाई होगी।













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