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अब प्रेगनेंट महिला कर्मचारियों मिलेगी 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव, राज्यसभा में बिल पारित

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नयी दिल्ली। महिला कर्मचारियों के लिए खुशखबरी हैं। मोदी सरकार उन्हें बड़ा तोहफा देने जा रही है। अब महिला कर्मचारियों को 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलने वाली है। केंद्रीय कैबिनेट ने मैटरनिटी बैनिफिट एक्ट 1961 में बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी है। ये बिल राज्यसभा में पास हो जाता है तो निजी कंपनियों में काम करने वाली महिलाओं को भी 12 हफ्ते की जगह 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिल सकेगी।

 maternity leave

गोद लेने वाली महिलाओं को भी लाभ

वहीं ये सुविधा सरकारी कर्मचारियों को भी मिलेगी। इतना ही नहीं अगर कोई महिला कर्मचारी किसी बच्चे को गोद लेती है तो उसे 12 हफ्ते की छुट्टी दी जाएगी। इतना ही नहीं किसी भी कंपनी को जहां 50 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं उन्हें अपने ऑफिस में बच्चों की देखभाल के लिए एक क्रैच भी बनाना होगा। क्‍या आप जानते हैं स्‍वीडन में मिलती है 480 दिनों की मैटरनिटी लीव

18 लाख महिलाओं को मिलेगा लाभ

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने मैटरनिटी बैनिफिट एक्ट, 1961 में संसद में मातृत्व लाभ विधेयक, 2016 पेश करके किए जाने वाले संशोधनों को पिछली तिथि से मंजूरी दे दी। संसद में पारित होने के बाद ये कानून उन सभी संस्थाओं और निजी संस्थानों पर लागू होगा, जहां 10 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इस बिल के पास होने पर देश में काम कर रही 18 लाख महिला कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

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English summary
The Union Cabinet approved amendments to the Maternity Benefit Act of 1961 to increase paid leave for expectant mothers from three months to six and a half months.
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