Karnataka: येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण पर रोक नहीं, 2 बजे तक सौंपनी होगी विधायकों की लिस्ट
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नई दिल्ली। कर्नाटक में नई सरकार के गठन के लिए पूरी रात सुप्रीम कोर्ट में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की अपील को खारिज करते हुए भाजपा के मुख्यमंत्री उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्यपाल के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि उसने कांग्रेस की याचिका को खारिज नहीं किया है, बल्कि इस मामले की सुनवाई आगे करेगी। आपको बता दें कि प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के तौर में उभरी भाजपा को राज्यपाल ने 15 दिन का समय दिया कि वह अपना बहुमत साबित कर सके।

रात 2.11 बजे शुरू हुई सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कांग्रेस ने देर रात इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसपर 2.11 बजे कोर्ट ने सुनवाई की थी। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने की, जिसमे जस्टिस एके सीकरी, एसए बोबड़े, अशोक भूषण शामिल थे। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्यपाल को भाजपा ने विधायकों के समर्थन का जो पत्र भेजा है उसे कोर्ट में शुक्रवार को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान पेश करना होगा।
कोर्ट में देना होगा पत्र
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार सुबह 10.30 तक के लिए टाल दी है, साथ ही कर्नाटक सरकार और येदियुरप्पा को कोर्ट ने नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ जहां कांग्रेस और जेडीएस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर रहे थे तो भाजपा की ओर से पूर्व अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी और केंद्र सरकार की ओर से अडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे थे। कोर्ट के फैसले के बाद आज होने वाली युदियुरप्पा सरकार के शपथ ग्रहण का रास्ता साफ हो गया है।
कांग्रेस को झटका
इससे पहले जब कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि शपथ ग्रहण पर रोक नहीं लगाई जा सकती है तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि कार्यक्रम को 4.30 बजे तक टाल दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को मांगने से भी इनकार कर दिया।












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