रिफंड से लेकर ट्रेन की मिडिल सीट खोलने तक, हर यात्री को मालूम होने चाहिए रेलवे के ये नियम

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    Indian Railways में करते है सफर तो जरूर जान ले ये New Rules । वनइंडिया हिंदी

    नई दिल्ली। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो आपके लिए ये नियम बेहद खास हैं। रेलवे ने बीते कुछ दिनों में कई नियमों में बदलाव किया है। ऐसे में सफर करने वाले हर यात्री को रेलवे के इन नियमों के बारे में जानकारी जरूर होना चाहिए। वरना सफर के दौरान आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी के अभाव में आप अपने अधिकारों और रेलवे की सुविधाओं का फायदा नहीं उठा सकेंगे। इन नियमों के बारे में जानकारी रख कर आप अपने सफर को सुगम और आसान बना सकते हैं।

     रेलवे के इन नियमों से सफर होना आसान

    रेलवे के इन नियमों से सफर होना आसान

    रेलवे में सफर के दौरान बीच वाली सीट को खोलने और बंद करने का समय तय है इसके लिए एक नियम है। इस नियम के बारे में जानकर आप अपने सफर को आसान बना सकते हैं, वरना कई बार सीट को लेकर ट्रेनों में विवाद हो जाते हैं और पूरा सफर टेंशन में बीतता है। रेलवे के नियम के मुताबिक मिडिल बर्थ को खोलने का समय रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का है। आप इस समय के बाद इस सीट को खोलकर नहीं रख सकते,क्योंकि आपकी वजह से नीचे के बर्थ के यात्री को परेशानी हो सकती है, हालांकि यात्री आपसी सहमति से इसे सफर के दौरान जब चाहे तब खोल सकते हैं।

     साइड लोअर बर्थ के लिए नियम

    साइड लोअर बर्थ के लिए नियम

    रेलवे के नियम के मुताबिक साइड लोअर सीट वाले यात्री को साइल अपर बर्थ वाले सहयात्री को बैठने की जगह देनी होगी। लेकिन रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अपर बर्थ वाला यात्री नीचे की सीट पर बैठने के लिए अधिकृत नहीं है, लेकिन बाकी के समय में उसे रोका भी नहीं जा सकता है, भले ही लोअर सीट आरएसी में ही क्यों न हो?

     स्लीपर से एसी में अपग्रेड

    स्लीपर से एसी में अपग्रेड

    अगर आपका टिकट स्लीपर में वेडिंग में है और रेलवे के क्लास अपग्रेड से आपका टिकट कंफर्म होकर थर्ड एसी में चला गया है तो आप थर्ड एसी में सफर कर सकते हैं। उसी तरह से थर्ड एसी में वेटिंग अपग्रेड होकर सेकेंड एसी में जाता है तो भी आप थर्ड एसी का किराया चुकाकर सेकेंड एसी में सफर कर सकते हैं। इसके लिए आपसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि रेलवे की ये सुविधा केवल उन्हीं यात्रियों को मिल सकती है, जो टिकट लेते वक्त अपने रिजर्वेशन फॉर्म में सीट अपग्रेड करने का विकल्प चुनते हैं।

     ट्रेन लेट होने पर पैसा वापस

    ट्रेन लेट होने पर पैसा वापस

    रेलवे के नियम के मुताबिक अगर आपकी ट्रेन बोर्डिंग वाले स्टेशन में 3 घंटे से ज्यादा लेट होती है तो रेलवे आपका पूरा पैसा वापस करने के लिए जिम्मेदार है। अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट होती है और आप अपना टिकट कैंसिल करवाते हैं तो बिना कोई शुल्क काटे रेलवे आपका पूरा पैसा वापस करेगी। अगर ये दूरी 200 किमी तक की है तो आपको 3 घंटे पहले अप्लाई करना होगा,लेकिन अगर दूरी 500 किमी है तो आपको 6 घंटे पहले अप्लाई करना होगा।

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