ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले में चार साल की सजा, 50 लाख जुर्माना
नई दिल्ली, 27 मई: दिल्ली की सीबीआई अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को चार साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उन पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद शुक्रवार को रोज एवेन्यू कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, आज अदालत ने सजा सुनाई है।
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अदालत ने ओम प्रकाश चौटाला की हेली रोड, पंचकूला, गुरुग्राम और असोला स्थित चार संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दिया है। अदालत ने चौटाला को सीबीआई को भी पांच लाख रुपए देने का आदेश दिया है। शुक्रवार को सजा का ऐलान होने के बाद चौटाला को पुलिस ने हिरासत में लिया। अदालत से उनको जेल भेजा जाएगा।
2006 में दर्ज हुआ था मामला
सीबीआई ने ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला साल 2006 में दर्ज किया था। उनके खिलाफ आय से 189 गुना ज्यादा पैसा कमाने का मामला है। चौटाला पर साल 1993 से 2006 के बीच अज्ञात स्रोतों से करीब 6.09 करोड़ की अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप सीबीआई ने लगाया था। मामले में कोर्ट ने 19 मई को चौटाला को दोषी करार दिया था।
चौटाला ने बीमारी का हवाला देकर मांगी थी रियायत
गुरुवार को सजा पर बहस के दौरान ओम प्रकाश चौटाला के वकील ने उनकी उम्र और सेहत का हवाला देते हुए कहा था कि ओम प्रकाश चौटाला 87 साल के हैं और करीब 90 फीसदी दिव्यांग हैं। उनको कपड़े बदलने के लिए भी मदद की जरूरत होती है, ऐसे में कोर्ट उनके साथ रियायत बरते। वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि इन बातों को देखते हुए ओम प्रकाश चौटाला को कम से कम सजा दी जाए। वहीं सीबीआई के वकील ने इसका विरोध करते हुए कोर्ट में कहा कि ओम प्रकाश चौटाला के वकील खराब सेहत का हवाला देकर सजा में राहत नहीं मांग सकते। उनको सजा ना मिलने से लोगों में गलत संदेश जाएगा।
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