आधार की अनिवार्यता पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई है। इस मामले की 38 दिनों तक सुनवाई हुई। आधार से निजता का उल्लंघन होता है या नहीं इस मामले पर पांच जजों की पीठ को फैसला देना है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पांच जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है।

five judge constitution bench of the Supreme Court headed by CJI Dipak Misra reserved its judgement on Aadhaar matter

सुप्रीम कोर्ट में 17 जनवरी को आधार को लेकर सुनवाई शुरू हुई थी। आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई गुरुवार को पूरी हुई। पांच जजों की संविधान पीठ ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस अशोक भूषण की संविधान पीठ ने मामले की सुनवाई की। आधार पर फैसला आने तक सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के अलावा बाकी सभी केंद्र व राज्य सरकारों की योजनाओं में आधार की अनिवार्यता पर रोक लगाई गई है। इनमें मोबाइल सिम व बैंक खाते भी शामिल हैं।

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