सर गंगाराम अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ दिल्ली सरकार ने दर्ज कराई एफआईआर
नई दिल्ली। सर गंगा राम अस्पताल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। दिल्ली के डिप्टी हेल्थ सेक्रेटरी ने ये एफआईआर कराई है। आरोप है कि अस्पताल में कोरोना के डाटा टेस्टिंग में आरटी-पीसीआर ऐप का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है जो कि महामारी रोग, कोविड-19 विनियमन, 2020 का उल्लंघन है।
Recommended Video
दिल्ली सरकार की ओर से आरोप लगाया गया है कि अस्पताल आईसीएमआर की ओर से जारी कोरोना वायरस जांच के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रह है। जबकि इस मामले में दिल्ली सरकार ने अस्पताल को तीन जून को आदेश भी दिए थे। आदेश में दिल्ली सरकार ने सर गंगाराम अस्पताल को तुरंत कोरोना वायरस की जांच के लिए आरटी-पीसीआर सैंपल लेने से मना किया था। एफआईआर आईपीसी की धारा 154 के तहत दर्ज कराई गई है। कहा गया है कि अस्पताल अपनी क्षमता के मुताबिक लोगों को सुविधाएं नहीं दे रहा है। उसपर भर्ती ना करने और बेडों की कालाबाजारी का आरोप लगाया गया है।
शनिवार को ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि प्राइवेट अस्पताल ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी अस्पताल किसी भी कोरोना संदिग्ध को वापस न भेज सकता है। दिल्ली सीएम ने कहा है कि उन अस्पतालों का कहना चाहता हूं कि आपको कोरोना के मरीजों का तय नियमों के हिसाब से इलाज करना होगा, आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। कुछ अस्पताल सोच रहे हैं कि वे नियमों को ना मानते हुए मरीजों को वापस कर देंगे। तो समझ लीजिए कि ऐसा करने पर अस्पतालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों को 20 फीसदी बेड कोरोना मरीजों के लिए रिवजर्व रखने होंगे तो रखने ही होंगे। अस्पताल जिम्मेदारी से भागे तो 100 फीसदी बेड कोरोना के लिए करने से हम पीछे नहीं हटेंगे।
निजी अस्पतालों पर फूटा CM केजरीवाल का गुस्सा, बोले- 'कोरोना के मरीज तो तुमको लेने पड़ेंगे'