ड्राइव करते हुए हैंड्स फ्री, ब्लूटूथ डिवाइस या स्पीकर फोन पर बात करने पर भी कटेगा क्या चालान?
नई दिल्ली: संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों का पालन ना करने पर लगने वाले जुर्माने की राशि में भारी बढ़ातरी की गई है। 1 सितंबर से नए नियम के लागू होने के बाद देश भर में नियम तोड़ने पर वाहन चालकों से जुर्माने की राशि वसूली गई है। अक्सर सड़क पर लोग गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करते हुए नजर आते हैं। इस गंभीर ट्रैफिक वायलेशंस में कम एक्शन लिया जाता है। लेकिन इस मामले में भी जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी की गई है।

मोबाइल फोन पर बात करने में कितना जुर्माना?
यदि आप ड्राइव करते समय कान पर मोबाइल रखकर या फिर हैंड्स फ्री के जरिए बात करते हुए पकडे़ गए तो आपको 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा। गौरतलब है कि बस ट्रक और कार से लेकर बाइक, स्कूटर और साइकल पर सवार लोग भी मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाने से नहीं हिचकिचाते हैं। मार्केट में वायर वाले हैंड्स फ्री से लेकर ब्लूटूथ से चलने वाले सस्ते वायरलेस हैंड्स फ्री डिवाइस भी आसानी से मिलने लगे हैं। इसी वजह से ऐसे मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है।

पहले कितना था जुर्माना?
मार्केट में सस्ते वायर वाले हैंड्स फ्री और ब्लूटूथ ने चलने वाले सस्ते वायरलेस हैंड्स फ्री डिवाइस आसानी ने मिल रहे हैं। इस वजह से लोग जमकर ड्राइविंग के दौराम इसका इस्तेमाल करते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के बाद मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर चालकों पर लगने वाला जुर्माना 1000 से बढ़कर 5000 कर दिया गया है। इस मामले में जुर्माने में 5 गुना बढ़ोतरी कर दी गई है।

नए एक्ट में कई चीजें स्पष्ट
नए मोटर व्हीकल एक्ट में स्पष्ट कर दिया गया है कि न केवल मोबाइल डिवाइस हाथ में लेकर बात कर रहे वाहन चालकों का चालान कटेगा, बल्कि हैंड्स फ्री, ब्लूटूथ डिवाइस या स्पीकर फोन पर बात करने के मामले में भी इसी तरह का ऐक्शन होगा, क्योंकि ये सब वाहन चालक का ध्यान बंटाने वाले उपकरण हैं। ऐसे में अगर कोई चालक कान में हैंड्स फ्री लगाकर भी गाड़ी चला रहा है, तो ट्रैफिक पुलिस उसका मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाने का चालान काट सकती है।












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