ED ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के पुत्र अलागिरी दयानिधि की 40 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गैरकानूनी ग्रेनाइट खनन केस में पूर्व रसायन एवं उर्वरक मंत्री एमके अलागिरी के पुत्र अलागिरी दयानिधि की 40 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर दी है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एम के अलागिरी के बेटे से जुड़ी 40 करोड़ रूपये की 25 चल और अचल संपत्ति बुधवार को अस्थायी रूप से जब्त की।

बयान में कहा गया कि ईडी ने अवैध ग्रेनाइट खनन मामले में धनशोधन रोकथाम कानून, 2002 (पीएमएलए) के तहत कुल 40.34 करोड़ रूपये की मदुरै, चेन्नई में जमीन, इमारतों के अलावा ओलंपस ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड की फिक्सड डिपॉजिट अस्थायी रूप से जब्त की है। ईडी के मुताबिक, कंपनी के शेयरधारकों एस नागराजन और अलागिरी दयानिधि ने अन्य आरोपियों के साथ आपराधिक साजिश की और टीएएमआईएन लीज भूमि में अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त थे, जिससे सरकार को बड़ा नुकसान हुआ और उन्हें फायदा हुआ।
ईडी ने दर्ज प्राथमिकी और कंपनी, इसके प्रवर्तकों, निदेशकों और अन्य के खिलाफ तमिलनाडु पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र पर ओलंपस ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड, मदुरै के खिलाफ पीएमएलए के तहत अपराध का पता लगाने के लिए जांच शुरू की।












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