भारत से क्यों खफा एलन मस्क? कंपनी X ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया केस दर्ज, जानें क्या लगाए आरोप?
Elon Musk: एलन मस्क की कंपनी एक्स कॉर्प ने कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एक्स ने भारत सकार के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। याचिका में उन्होंने भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3)(बी) पर सवाल उठाए हैं।
इतना ही नहीं, एलन मस्क की कंपनी एक्स ने कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा कि यह नियम एक गैरकानूनी और अनियमित सेंसरशिप सिस्टम बनाता है, जिसके तहत कंटेंट को ब्लॉक कर प्लेटफॉर्म के संचालन को प्रभावित किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार धारा 79(3)(बी) की गलत व्याख्या कर रही है और ऐसे आदेश दे रही है, जो धारा 69ए के नियमों का पालन नहीं करते।

इस धारा में बताया गया है कि सरकार किन परिस्थितियों में इंटरनेट के कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है। साथ ही,कर्नाटक हाई कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में एक्स ने यह प्रावधान एक "अवैध समानांतर सामग्री-अवरोधन प्रक्रिया" बनाता है और 2015 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करता है।
श्रेया सिंघल केस का भी दिया हवाला
खबर के मुताबिक,एक्स ने अपनी याचिका में 2015 के श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया है। श्रेया सिंघल फैसले में कहा गया था कि कंटेंट को केवल सक्षम न्यायालय के आदेश या धारा 69ए की संरचित प्रक्रिया के तहत ही ब्लॉक किया जा सकता है। यह प्रक्रिया आईटी मंत्रालय को राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा होने पर कंटेंट को ब्लॉक करने की अनुमति देती है।
धारा 69A की प्रक्रियाओं किया जा रहा दरकिनार
एक्स ने यह भी तर्क दिया है कि यह प्रावधान सरकार को अवरोधन शक्तियां प्रदान नहीं करता है। साथ ही,आरोप लगाया है कि अधिकारी धारा 69ए के सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। धारा 69A कंटेंट को ब्लॉक करने की अनुमति नहीं देता।
सेंसरशिप पोर्टल पर भी जताई आपत्ति
एक्स ने Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) के द्वारा बनाए ए सहयोग पोर्टल पर भी आपत्ति जताई है। कंपनी ने अपनी याचिका में कहा कि यह एक सेंसरशिप पोर्टल है। कंपनी का कहना है कि इस पोर्टल के लिए कर्मारी नियुक्त करने के मामले में सुरक्षा दी जाए। सरकार ने कहा कि सहयोग पोर्टल में शामिल होने से इनकार करने के लिए एक्स के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।












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