Electoral Bond: एसबीआई के सीलबंद लिफाफे में छिपा है कौन सा राज? ECI ने कहा- करेंगे सबका खुलासा
Electoral Bond: चुनावी बांड मामले में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एसबीआई अदालत में हलफनामा दायर स्कीम से जुड़ी जानकारी दी है। इसके साथ ही बैंकिंग संस्था ने चुनाव आयोग को बंद लिफाफे में इलेक्टोरल बांड का विवरण साझा किया है। आयोग ने स्टेट बैंक की ओर से जानकारी साझा की जानकारी मिलने के बाद इसकी पुष्टि भी कर दी है। एसबीआई का सीलबंद लिफाफा मिलने के एक बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि ईसीआई चुनावी बांड से जुड़े सभी विवरणों की जानकारी साझा करेगा।
इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में SBI की याचिका पर सोमवार (11 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 मिनट सुनवाई की थी। इस दौरान अपना पक्ष रखते हुए एसबीआई ने कहा कि बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही SBI को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश दिया था।
एसबीआई से जानकारी मिलने के बाद चुनाव आयोग से कहा, " 2024एसबीआई को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में, उसके 15 फरवरी और 11 मार्च, 2024 के आदेश (2017 के डब्ल्यूपीसी नंबर 880 के मामले में) में शामिल, चुनावी बांड पर डेटा स्टेट बैंक द्वारा प्रदान किया गया है।"
इसके ठीक एक दिन पर बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रतिक्रिया दी। पीटीआई ने कुमार के हवाले से कहा कि चुनाव आयोग समय पर चुनावी बांड पर सभी विवरणों का खुलासा करेगा।












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