मद्रास HC की टिप्पणी को लेकर SC पहुंचा चुनाव आयोग, HC ने कहा था 'हत्या का मुकदमा चलाना चाहिए'
नई दिल्ली, मई 1। निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करवा पाने को लेकर मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मद्रास हाईकोर्ट ने पिछले दिनों चुनाव आयोग को चुनाव अभियान के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवा पाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि चुनाव आयोग पर "सबसे गैरजिम्मेदार संस्था" होने के लिए "हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए।"

मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब निर्वाचन आयोग ने रुख किया है। निर्वाचन आयोग की याचिका को न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की खंडपीठ के समक्ष 3 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
याचिका को लेकर चुनाव आयोग ने कहा है कि यह अपील मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा की गई "बिना सोचे-समझे, असंतोषजनक रूप से और अपमानजनक टिप्पणी" के खिलाफ है।












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