Aircel-Maxis case: कार्ति और पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची ED
नई दिल्ली। एयरसेल-मैक्सिस मामले में कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है । बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 सितंबर को पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत दी थी।

गौरतलब है कि, INX मीडिया-धनशोधन मामले में कार्ति चिदंबरम बुधवार को ईडी के सामने पेश हुए थे। अधिकारियो ने बताया कि शिवगंगा सीट से कांग्रेस के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति को ताजा पूछताछ के लिए ईडी ने पेश होने का आदेश दिया था, बता दें, इसी मामले में पी चिदंबरम तिहाड़ जेल में बंद हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने जो याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में डाली है उसपर कल यानी शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है।
305 करोड़ रुपये का घोटाला
5 सितंबर को निचली अदालत में कार्ति और पी चिदंबर जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था, कोर्ट ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट ने एक लाख रुपये निजी मुचलके और एक लाख रुपये जमानत राशी की शर्त पर रिहा किया था। बता दें, चिदंबरम 305 करोड़ रुपये के आईएनएक्स मीडिया मामले के साथ एयरसेल-मैक्सिस मामले में जांच एजेंसियों के घेरे में हैं, फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद हैं।
21 अगस्त को गिरफ्तार हुए थे पी. चिदंबरम
आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई ने 21 अगस्त के दिन पी चिदंबरम को गिरफ्तार किया था, वर्ष 2006 में वित्तमंत्री रहे पी. चिदंबरम कार्यकाल के दौरान नियमों का उल्लघन कर विदेशी फर्म को FIPB का अप्रूवल मामले की सीबीआई जांच कर रही है। वहीं एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है।












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