कमनाथ को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत पर चुनाव आयोग ने दिया ये जवाब

भोपाल। मध्‍य प्रदेश उपचुनाव के लिए कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्‍यमंत्री कमलनाथ को स्‍टार प्रचारकों की लिस्‍ट से हटाने के चुनाव आयोग के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब इसपर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया आई है। चुनाव आयोग ने कहा है '' "माननीय सर्वोच्च न्यायालय सबसे सुप्रीम हैं। इस संबंध में उनकी तरफ से चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने का अवसर दिया गया है, जिसे जल्द से जल्द दायर किया जाएगा।''

स्‍टार प्रचारकों की लिस्‍ट से कमलनाथ को हटाने की याचिका पर SC ने लगाई रोक, चुनाव आयोग ने कही ये बात

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    Kamal Nath से नहीं छिनेगा Star प्रचारक का दर्जा, EC का फैसला Supreme Court में रद्द | वनइंडिया हिंदी

    आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने कमलनाथ को कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाने का आदेश दिया था। चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा था, "आदर्श आचार संहिता के बार-बार उल्लंघन और उन्हें (कमलनाथ को) जारी की गई सलाह की पूरी तरह से अवहेलना को लेकर आयोग मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान उपचुनावों के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा तत्काल प्रभाव से समाप्त करता है।" आयोग ने कहा था कि कमलनाथ को स्टार प्रचारक के रूप में प्राधिकारियों द्वारा कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।

    31 अक्टूबर को चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ कमलनाथ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आज (सोमवार) को आयोग के फैसले पर स्टे लगा दिया है और कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा बहाल कर दिया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। तीन नवंबर को इन सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा। जिन 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से 25 सीटें कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने से खाली हुए हैं, वहीं दो सीटें कांग्रेस विधायकों के निधन से और एक सीट बीजेपी विधायक की मौत से खाली हुई है।

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