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E-Shram portal आज हो रहा लॉन्च, जानें सभी Details

नई दिल्‍ली, 26 अगस्‍त। केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डेटाबेस बनाए रखने के उद्देश्य से गुरुवार को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च करेगी। अधिकारियों ने कहा कि असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस (ई-श्रम) पोर्टल 26 अगस्त, गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे लॉन्च किया जाएगा। ई-श्रम पोर्टल का लोगो इससे पहले इस सप्ताह की शुरूआत में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने अनावरण किया था।

eshram
ई-श्रम पोर्टल के बारे में जानें स‍बकुछ

1. ई-श्रम पोर्टल देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डेटाबेस बनाए रखेगा।

2. केंद्र सरकार के अनुसार, वर्कर अपने संबंधित आधार कार्ड नंबर और बैंक खाते के विवरण की मदद से पोर्टल के लॉन्च होने के तुरंत बाद ही अपना पंजीकरण करा सकेंगे।

3. श्रमिकों को अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जैसे जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, गृहनगर और सामाजिक श्रेणी भी भरनी होगी।

4. लोगो-लॉन्च कार्यक्रम में मंत्री ने कहा असंगठित श्रमिकों की लक्षित पहचान एक बहुत ही आवश्यक कदम है और पोर्टल जो हमारे राष्ट्र निर्माताओं का राष्ट्रीय डेटाबेस होगा।

5. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को "श्रम योगी, हमारे देश के निर्माता" के रूप में संदर्भित करते हुए, मंत्री यादव ने कहा नया ई-श्रम पोर्टल कल्याणकारी योजनाओं को सीधे उनके दरवाजे तक ले जाने में मदद करेगा।

6. केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि "लक्षित डिलीवरी" और "लास्ट-मील डिलीवरी" दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार शुरू की गई केंद्र सरकार की योजनाओं का एक प्रमुख फोकस रहा है।

7. असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस (ई-श्रम पोर्टल) इस "लक्षित वितरण" मिशन को प्राप्त करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है, श्रम मंत्री ने कहा, असंगठित श्रमिकयह लाखों लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक "गेम-चेंजर" होगा। ।

8. केंद्र सरकार ई-श्रम पोर्टल की मदद से 38 करोड़ असंगठित कामगारों को पंजीकृत करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिनमें निर्माण मजदूर, प्रवासी कार्यबल, रेहड़ी-पटरी वाले और घरेलू कामगार शामिल हैं।

9. एक राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर - 14434 - भी शुरू किया जाएगा, जो खुद को पंजीकृत कराने की मांग कर रहे श्रमिकों के प्रश्नों की सहायता और समाधान के लिए किया जाएगा।

10. इस पोर्टल के लॉन्च में देरी को लेकर पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की खिंचाई की थी। शीर्ष अदालत की पीठ ने 10 जून को सरकार पर दबाव डाला था कि चूंकि केवल एक पंजीकरण "मॉड्यूल" बनाया जाना था, इसलिए सरकार इसके लिए इतना समय क्यों ले रही थी।

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