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कोरोना मरीजों के घर के बाहर पोस्टर ना चिपकाए प्रशासन: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। कोरोना काल में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से हर तरह के संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जो लोग कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं उनके घर के बाहर एक कागज भी लगाया जाता है जिसमे यह जानकारी दी जाती है कि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति है। लेकिन प्रशासन के इस कदम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार में प्रशासन कोरोना मरीजों के घरों पर इस तरह का पर्चा नहीं लगाया जाए। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि मरीज की पहचान को पर्चा चिपकाकर सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जबतक सक्षम अधिकारी से इस बाबत कोई निर्देश जारी नहीं किया जाता घर के बाहर पर्चा ना चिपकाया जाए।
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Coronavirus
India:
Corona
Patient
के
Poster
लगाने
पर
Supreme
Court
ने
क्या
कहा?
|
वनइंडिया
हिंदी
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English summary
Dont affix posters outside covid-19 patients home directs SC to states.
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