बच्चों को न चूमें, न गले लगाएं और न ही दें गिफ्ट, बाल सुधार गृह कर्मचारियों को मिला निर्देश

सरकार वने बाल सुधार गृहों में रहने वाले बच्चों की देखभाल करने वाले कर्मचारियों के लिए कई निर्देश जारी किए हैं।

नई दिल्ली। सरकार की ओर से बाल सुधार गृहों में रहने वाले बच्चों की देखभाल करने वाले कर्मचारियों के लिए नया निर्देश जारी किया गया है। सरकारी किशोर सुधार गृहों के कर्मचारियों को सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि वो ना तो बच्चों को चूमें, ना उन्हें गले लगाए और ना ही उन्हें कोई तोहफा दें।

 Do not kiss children: WCD manual for juvenile home staff

केंद्र सरकार की महिला एंव बाल विकास मंत्रालय की ओर से बाल सुधार घरों में रहने वाले बच्चों के लिए इन सरकारी किशोर सुधार गृह को और सुरक्षित बनाने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। जिसमें इन सुधार गृहों में काम करने वाले कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी बच्चे को न तो किस करेंगे न ही उन्हें गले लगाएंगे। कर्मचारियों के लिए जारी किए गए नए आचार संहिता में निर्देश दिया गया है कि कोई भी कर्मचारी बच्चों के साथ न तो सोएगा, न ही उन्हें किसी तरह की सजा देंगे। ना ही बच्चों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करेगा और न ही उनके साथ किसी भी तरह की मारपीट करेगा। वहीं बच्चों को लिंग, विकलांगता, जाति के आधार पर अलग-अलग रखने को नहीं कहा गया है। ऐसा इसलिए ताकि बच्चों में समानता की भावना पैदा हो।

दरअसल सरकार इन बाल सुधार ग-हों के माहौल का सुधारना चाहती है। वो चाहती है की कानूनी मामलों में फंसे इन बच्चों के साथ खराब व्यवहार न किया जाए और न ही बच्चों के साथ मारपीट की जाए। देश की सर्वोच्च अदालत ने भी सभी सरकारी बाल सुधार गृह के लिए क्या करें और क्या नहीं की सूची जारी करने को कहा था। अब मंत्रालय ने सुधार गृहों के कर्मचारियों को बच्चों ने लिए इस जगह को खुला बनाने का देश दिया है ताकि बच्चों के बीच संवाद अच्छा हो।

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