एससी समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार DMK सांसद को जमानत
नई दिल्ली। अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार किए गए द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सांसद आर. एस. भारती को अतंरिम जमानत मिल गई है। भारती को शनिवार सुबह ही चेन्नई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार के कुछ घंटे के भीतर ही उनको अदालत से अंतरिम राहत मिल गई है। उनके वकील ने जमानत की अर्जी दी, जिसे मंजूर कर लिया गया।

चेन्नई पुलिस ने आज सुबह ही 73 साल के राज्यसभा सांसद आर.एस भारती को उनके घर से गिरफ्तार किया था। उन्होंने कथित तौर पर इस साल 14 फरवरी को अनुसूचित जाति के समुदाय के खिलाफ बयान दिया था। बयान को लेकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत चेन्नई के दो पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। भारती पर आरोप है कि अपने भाषण में जस्टिस वरदराजन का जिक्र करते हुए पूरी अनुसूचित जाति के लोगों के लिए घृणास्पद टिप्पणी की।
आरोपों और गिरफ्तारी पर सांसद की ओर से कहा गया है कि इस साल फरवरी में पार्टी की एक बैठक में दिए उनके भाषण के एक हिस्से को तोड़ा-मरोड़ कर गलत तरीके से मीडिया और सोशल मीडिया पर पेश किया गया। उनका कहना है कि बयान देने के तीन महीने से भी ज्यादा समय बाद उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है क्योंकि वो अन्नाद्रमुक सरकार के भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं। सांसद भारती के वकील शनमुगासुंदरम ने कहा है कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी की वजह सिर्फ और सिर्फ उनकी ओर से मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें करना है।












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