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दिवाली के दौरान पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर तेलंगाना सरकार को निर्देश जारी, तिरुवनंतपुरम में 2 घंटे की छूट

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नई दिल्ली। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और प्रदूषण को देखते हुए देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने दिवाली पर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध का ऐलान किया है। हालांक कई स्थानों पर कुछ समय के लिए पटाखे फोड़ने की अमुमति दी गई है। इसी क्रम में आज यानी गुरुवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय और तिरुवनंतपुरम जिला कलेक्टर ने दिवारी के अवसर पर पटाखे फोड़ने संबंधित के आदेश जारी किया है। तेलंगाना में जहां पटाखों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है वहीं, केरल के तिरुवनंतपुरम में लोगों को कुछ समय की छूट दी गई है।

Directive issued in Telangana and Thiruvananthapuram on sale and use of firecrackers during Diwali

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तेलंगाना हाई कोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश
गुरुवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील ने बताया कि तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आज कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर दिवाली के दौरान राज्य में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। बता दें कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में निर्देश जारी कर पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने को कहा है। अदालत ने कहा कि लोगों का जीवन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मुख्य न्यायाधीश राघवेन्द्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी की पीठ ने सरकार को पूरे राज्य में पटाखे बेच रहीं दुकानों को तत्काल बंद कराने का भी निर्देश दिया।

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तिरुवनंतपुरम में दो घंटे की छूट
वहीं दूसरी ओर केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में पटाखों के इस्तेमाल को लेकर कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है। तिरुवनंतपुरम जिला कलेक्टर ने गुरुवार को दिवाली, क्रिसमस और नए साल के जश्न के तहत पटाखों के उपयोग को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए। इसमें कहा गया कि दिवाली पर केवल 8-10 बजे और क्रिसमस और नए साल पर 11:55 बजे से 12:30 बजे के बीच पटाखों की अनुमति है। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने भी पटाखे फोड़ने के लिए लोगों दो घंटे का समय दिया है जबकि दिल्ली, चंडीगढ़, महाराष्ट्र समेत कई यूटी और राज्यों में पटाखों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।

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English summary
Directive issued in Telangana and Thiruvananthapuram on sale and use of firecrackers during Diwali
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