सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजने पर दिव्यांगों को खड़े होने से छूट
30 नवंबर को आया था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जिसमें फिल्म शुरू होने से पहले सिनेमा हॉल्स में राष्ट्रगान बजाने के लिए मालिकों को दिया गया था आदेश।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सिनेमा हॉल्स में राष्ट्रगान बजने पर दिव्यांगों को खड़े होने से छूट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जिसके मुखिया जस्टिस दीपक मिश्रा है, उसकी ओर से आदेश में थोड़ा बदलाव किया गया है।

30 नवंबर को आया था आदेश
30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की ओर से आए आदेश में कहा गया था कि हर सिनेमा हॉल मालिक को फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था फिल्म शुरू होने से पहले तिरंगा भी स्क्रीन पर नजर आना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जो भी लो थियेटर में होंगे उन्हें खड़े होना पड़ेगा और साथ ही इतनी देर तक स्क्रीन पर तिरंगा भी नजर आना चाहिए।
केंद्र सरकार ने भी %E












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