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दिल्ली हिंसा मामले में तिहाड़ जेल से रिहा हुईं देवांगना, नताशा और आसिफ

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नई दिल्ली, जून 17। दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए देवांगना कलीता, नताशा नरवाल और आसिफ़ इक़बाल को जमानत पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर तीनों को तुरंत ही तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। वहीं कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें फटकार लगाई और कहा कि किसी मामले पर विरोध प्रदर्शन करना आतंकवाद नहीं है।

Delhi Violence: Pinjara Tod activists Natasha Narwal & Devangna Kalita released from Tihar Jail following Delhi High Court bail order of June 15th

कोर्ट के निर्देश के बाद तीनों को आज तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से 21 जून तक का वक्त मांगा था, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया। 15 जून को हुई सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने तीनों को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दे दिया था। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि किसी का विरोध प्रदर्शन करना आतंकवाद नहीं है। कोर्ट ने उन्हें पासपोर्ट जमा करने का निर्दश दिया है। गौरतलब है कि दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने देवंगाना कलिता, नताशा नारवाल और जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हाह को गिरफ्तार किया। इन तीनों को यूएपीए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था।

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English summary
Delhi Violence: Pinjara Tod activists Natasha Narwal & Devangna Kalita released from Tihar Jail following Delhi High Court bail order of June 15th
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