दिल्ली की 'गंभीर' एयर क्वालिटी पर 'टेंशन' में सरकार, निर्माण और तोड़-फोड़ के कार्यों पर लगा प्रतिबंध
दिल्ली की 'गंभीर' एयर क्वालिटी होने पर दिल्ली में निर्माण और विध्वंस कार्यो पर लगाया गया प्रतिबंध
Delhi Severe Air Quality: दिल्ली में शनिवार को एयर क्वालिटी गंभीर स्तर पर पहुंच गई। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 'गंभीर' श्रेणी में आने के बाद राजधानी में निर्माण कार्य और विध्वंस कार्यो पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है।

दिल्ली में निर्माण कार्य और विध्वस कार्य नहीं होंगे
इस आदेश में बोला गया कि आवश्यक प्रोजेक्ट को छोड़कर अगले आदेश जारी किए जाने तक दिल्ली में निर्माण कार्य और विध्वस कार्य नहीं होंगे, इन गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

एनसीआर में जीआरएपी फेस 3 लागू
बता दें जीआरएपी स्टेज 3 (GRAP stage 3) के तहत दिल्ली में प्रतिबंधों का नया सेट लगाया गया था। जीआरएपी सबकमेटी ने एयर क्वालिटी में और गिरावट को रोकने के लिए पूरे एनसीआर में जीआरएपी के फेस 3 को लागू करने का फैसला किया है। ऑफशियल जानकारी में कहा गया जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत सभी एहतियात सभी एनसीआर में तत्काल प्रभाव से संबंधित सभी एजेंसियों द्वारा लागू की जाएगी जब तक वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं आता है।

GRAP के स्टेज 3 को जानें क्यों किया गया है लागू
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अनुसार, GRAP के स्टेज 3 को प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण धीमी हवा और खेत में पराली जलाए जाने की घटनाओं में अचानक वृद्धि के कारण लागू किया गया था।

GRAP के स्टेज 3 को लागू करना बहुत आवश्यक हो गया था।
CAQM ने बताया हवा की धीमी गति के साथ प्रतिकूल मौसम की स्थिति और खेत में आग जलाने की घटना में अचानक वृद्धि के कारण, पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से GRAP के स्टेज 3 को लागू करना बहुत आवश्यक हो गया था। जीआरएपी और एनसीआर के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के तहत उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न एजेंसियों को भी इस अवधि के दौरान जीआरएपी के तहत स्टेज 3 की कार्रवाई का सख्ती से लागू सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।












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