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NO ड्रिंकिंग ड्राइव, NO रेड लाइट जंपिंग...होली के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

Traffic Advisory Holi: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने होली के दिन के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। होली के दिन सड़कों पर हुडदंग मचाने और ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

ट्रैफिक पुलिस ड्रिंकिंग ड्राइव (नशे में गाड़ी चलाना), रेड लाइट जंपिंग, ओवर स्पीड में गाड़ी चलाना, लापरवाही से गाड़ी चलाना, स्टंट करना, खतरनाक ड्राइविंग, ट्रिपल सवारी, बिना हेलमेट ड्राइविंग, नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाने सहित कई नियमों के उल्लंघनों की जांच के लिए दिल्ली के सारे प्रमुख चौहारों पर स्पेशल टीमे तैनात करेगी।

Traffic Advisory Holi

ट्रैफिक पुलिस ने पैदल यात्रियों और बाइक चलाने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अलग से व्यवस्था की है। ट्रैफिक नियम उल्लंघनों का पता लगाने और उन पर कार्रवाई करने के लिए संवेदनशील इलाकों में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

ट्रैफिक पुलिस ने बताया नियम तोड़ने पर क्या होगी कार्रवाई?

पीसीआर वैन और स्थानीय पुलिस टीमें शराब पीकर गाड़ी चलाने की जांच करेंगी और रेड लाइट जंपिंग पर नजर रखेंगी। ट्रैफिक पुलिस ने यह भी कहा है कि किसी भी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा और कम से कम तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।

उन मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की जाएगी जिनके वाहन नाबालिगों, अनधिकृत व्यक्तियों या लाइसेंस नहीं रखने वाले व्यक्तियों द्वारा चलाए जाते पाए जाएंगे।

पुलिस ने यात्रियों से अपने घरों में सुरक्षित रहते हुए होली का त्योहार मनाने, शराब पीकर गाड़ी न चलाने, तेज गाड़ी न चलाने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने और अन्य वाहनों के साथ रेसिंग में शामिल न होने का भी अनुरोध किया है।

सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की समिति के निर्देशों के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने, रेड लाइट जंप करने, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने, खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने और तेज गति से गाड़ी चलाने के मामलों में लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा और न्यूनतम निलंबन की कार्रवाई तीन महीने के लिए की जाएगी।

इसके अलावा अगर नाबालिग या अनधिकृत व्यक्ति वाहन चलाते पाए गए तो वाहन मालिकों को भी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। कम उम्र में ड्राइविंग को रोकने के लिए ये नियम बनाया गया था।

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