Facecbook-WhatsApp के इस्तेमाल पर रोक लगाने के मामले में कोर्ट ने मांगा केंद्र से जवाब
नई दिल्ली। दिल्ली हाइकोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सऐप के इस्तेमाल पर रोक की मांग की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांगा है। शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 17 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा है। कोर्ट में सोशल मीडिया की कॉल सर्विस को रेगुलेट करने पर कोई फैसला होने तक इन पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई है।

याचिका में कहा गया है कि में कहा गया है कि सोशल मीडिया इस तरह से बातचीत की जाती है कि संदेशों की भाषा को समझना आसान नहीं है, ऐसे में इंटरनेट पर इनकी कॉल सर्विसेज को रेगुलेट करने पर फैसला होने तक इनके इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाए। याचिका में कहा गया है कि इन प्लेटफार्म को आतंकी बातचीत के लिए इस्तेमाल करते हैं। जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरि शंकर ने केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांगा है।
वीडी मूर्ति ने यह याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपील की है कि वह सरकार को यह आदेश दे कि वो फेसबुक और व्हाट्सऐप और इनके जैसी ही भारत में जारी दूसरी सोशल मीडिया सर्विस तो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत लाया जाए।












Click it and Unblock the Notifications