MCD को दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, जल्द डॉक्टरों की सैलरी देने का आदेश
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से जुड़े अस्पतालों के डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा देने की चेतावनी दी थी। डॉक्टरों का आरोप है कि उन्हें चार महीने से सैलरी नहीं मिली है। जिसके बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा और शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने एमसीडी को फटकार लगाई। साथ ही जल्द से जल्द डॉक्टरों की सैलरी जारी करने का आदेश दिया।
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सुनवाई के दौरान एमसीडी ने कहा कि 300 डॉक्टरों को सैलरी देने के लिए 17 से 18 करोड़ रुपये चाहिए, जबकि उनके पास सिर्फ 10 करोड़ रुपये ही हैं। ऐसे में अभी पूरी सैलरी देना संभव नहीं है। एमसीडी ने कोर्ट को बताया कि एक हफ्ते के अंदर बाकी फंड का इंतजाम करके डॉक्टरों की सैलरी का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही एमसीडी ने फंड ना होने के पीछे कोरोना का हवाला दिया। उनके मुताबिक पॉपर्टी टैक्स समेत कई टैक्स का कलेक्शन लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया, जिस वजह से ये दिक्कत सामने आई। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि हम डॉक्टरों के लिए फिक्रमंद हैं। साथ ही कोर्ट ने जल्द से जल्द सैलरी भुगतान का आदेश दिया। मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है।
क्या है मामला?
कस्तूरबा अस्पताल और हिंदूराव अस्पताल के रेजीडेंट डॉक्टरों ने सैलरी नहीं मिलने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वे काम बंद कर देंगे। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले 4 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। इस सिलसिले में उन्होंने हिंदूराव अस्पताल के MS को पत्र लिखकर चेताया भी था। कस्तूरबा अस्पताल के डॉक्टर एसोसिएशन ने 18 जून से हड़ताल की चेतावनी दी थी।












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