मेहुल चोकसी की याचिका पर कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस, 11 अप्रैल तक मांगा जवाब
नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में आरोपी नीरव मोदी के अंकल मेहुल चोकसी के कंपनी गीतांजलि जेम्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। मेहुल चोकसी की ओर से उनकी कंपनी के खिलाफ मनी लॉड्रिंग का केस रद्द किए जाने की याचिका दायर की गई है, जिसपर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ईडी से इस मामले में 11 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है।

आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक ने फरवरी में करोड़ों रुपए का घोटाला पकड़ा था, जिसमे नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर आरोप था कि उन्होंने फर्जी तरीके से एलओयू हासिल करके बैंक को करोड़ों का चूना लगाया है। बैंक ने आरोप लगाया है कि उन्होंने बैंक को 114 बिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया है। इसके लिए उन्होंने बैंक के कुछ कर्मचारियों की मदद ली थी। यह घोटाला 2011 में सामने आया था।
गौरतलब है कि मनी लॉड्रिंग के मामले में मेहुल चोकसी ने कोर्ट में कहा है कि ईडी ने गलत तरीके से उनकी संपत्ति को अटैच किया है। मेहुल के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए ईडी की कार्रवाई को गैरकानूनी बताया है। मेहुल चोकसी के बारे में रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ था कि उन्होंने 12 से 15 हजार की सैलरी पाने वाले लोगों को कुछ शैल कंपनियों का डायरेक्टर बनाया। फिर इन्हीं शैल कंपनियों से गीतांजलि जेम्स कंपनी को 2500 करोड़ का कर्ज दिया गया। पीएनबी में हुए 13,400 करोड़ रुपए के फर्जी लेनदेन की जांच करने वाली एजेंसियों ने बताया है कि ये लोग चोकसी की शेल कंपनियों में डायरेक्टर थे।
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