दिल्ली हाईकोर्ट ने अनलॉक-1 को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता पर लगाया 20 हजार रुपये का जुर्माना
दिल्ली हाईकोर्ट ने अनलॉक-1 को चुनौती देने वाले पर याचिकाकर्ता पर लगाया 20 हजार रुपये का जुर्माना
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने अनलॉक-1 को चुनौती देने वाले याचिकर्ता पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि लॉकडाउन हटाने का केंद्र सरकार का फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया गया है। यह फैसला इस आधार पर लिया गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से कोई प्रभावित भी न हो और लॉकडाउन के कारण कोई अभाव में भुखमरी का शिकार न हो।
बता दें जिस याचिकाकर्ता पर 20 हजार को जुर्माना लगाया गया हैं उसने कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार के लॉकडाउन में छूट देने वाले फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता पर 20 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोरोना के कारण लागू किये गए लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने का निर्णय लिया गया हैं और यह ऐसा निर्णय नहीं है जो जल्दबाजी में लिया गया प्रतीत होता है।
Delhi High Court imposes a fine of Rs 20,000 against a petitioner challenging Centre's decision to relax lockdown, saying that decision of the re-opening has been directed in a phased manner and is not a decision that appears to have been taken in haste.
— ANI (@ANI) June 12, 2020
गौरतलब है कि इससे पहले भी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर जो जनहित याचिका डाली गई थी और उस याचिका को भी कोर्ट खारिज कर दी थी। उक्त याचिका में 30 जून तक दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने लॉकडाउन लागू किए जाने का अनुरोध करते हुए कहा है कि पहले लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान संक्रमण के मामले बढ़ने की दर कम थी।वहीं कोरोना के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने की चर्चा पर भी विराम लग चुका हैं। साफ कर दिया हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ने वाला नहीं हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1877 संक्रमण के मामले सामने आए और 65 लोगों की मौत हुई।
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