दिल्‍ली: सड़क पर खुले मेनहॉल में गिरकर बच्‍चे की मौत, HC ने मां को दिलवाया 10 लाख का मुआवजा

नई दिल्‍ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दक्षिण दिल्ली के मिलेनियम पार्क में सड़क पर खुले मेनहॉल में गिरकर 11 साल के बच्चे की मौत के मामले में मृतक की मां को 10 लाख रुपए बतौर मुआवाजा देने का दिल्ली सरकार को आदेश दिया है। इतना ही नहीं इसके अलावा मुआवजे की इस रकम पर अबतक का ब्‍याज जोड़कर करीब ढाई लाख रुपये अलग से दिए जाने का आदेश है। हाईकोर्ट ने कोर्ट के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि चार सप्ताह के भीतर मृतक लावांश की मां सरोज रानी को मुआवजा सरकार की ओर से दिलवाना सुनिश्चित किया जाए।

दिल्‍ली: सड़क पर खुले मेनहॉल में गिरकर बच्‍चे की मौत, HC ने मां को दिलवाया 10 लाख का मुआवजा

साथ में दिसंबर 2015 से लेकर अब तक सालाना 9 फीसदी रकम ब्याज के तौर पर देने के लिए कहा गया। जो करीब 2,27,500 बनी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले के तहत इस तरह से व्यवस्था की है जिससे पीड़ित की मां को पहली बार में बयाज की रकम पूरी मिल जाए और बाकी के 10 लाख रुपये फिक्सड डिपॉजिट में रहेंगे। आदेश के मुताबिक इस रकम से 100 महीनों तक महिला को हर महीने 10,000 रुपये मिलते रहेंगे। आपको बता दें कि मामला 21 दिसंबर 2015 का है जब ललिता पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र मिलेनियम पार्क में पिकनिक मनाने गए थे। कक्षा छह का छात्र लावांश पार्क के बाहर खुले मेनहॉल में गिर गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी।

हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि राज्य सरकार समेत सभी संबंधित एजेंसिया राजधानी में सड़कों पर इस तरह के खुले मेनहॉल का निरीक्षण करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस प्रकार के सभी जगहों पर आम लोगों के जाने पर रोक लगाई जाए जहां दुर्घटना होने का खतरा है। कोर्ट ने सरकार को आदेश देते हुए कहा कि मेनहॉल वाली जगह पर आम लोगों की जानकारी के लिए एक साइन बोर्ड लगाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो।

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