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कोर्ट ने शशि थरूर के 'शिवलिंग पर बिच्छू' वाले बयान को लेकर जारी किया नोटिस

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नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अप्रत्यक्ष रूप से की गई बिच्छू संबंधी टिप्पणी को लेकर दिल्ली की एक अदालत ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें समन जारी कर 7 जून से पहले पेश होने के आदेश दिए हैं। बता दें कि शशि थरूर की पीएम मोदी को निशाना बनाते की गई टिप्पणी पर एक आरएसएस के नेता ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। मानहानि का मुकदमा दायर होने के बाद शशि थरूर ने इसे निराशाजनक बताते हुए कहा था कि यह उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटने का प्रयास है। उनके बयान के गलत तरीके से पेश किया गया था।

Shashi Tharoor

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल तिरुवनंतपुरम सांसद के खिलाफ भाजपा नेता राजीव बब्बर द्वारा आपराधिक मानहानि शिकायत की सुनवाई कर रहे थे। राजीव बब्बर ने शशि थरूर की इस बयान को असहनीय दुर्व्यवहार और लाखों लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी बता था। बब्बर ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में नवंबर 2018 में मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और धारा 500 के तहत दायर इस शिकायत में राजीव बब्बर ने कहा है, मैं भगवान शिव का भक्त हूं...आरोपी (थरूर) ने करोड़ों शिव भक्तों की भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए यह बयान दिया जो भारत तथा देश से बाहर सभी शिव भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था। आरोपी ने जानबूझ कर यह द्वेषपूर्ण काम किया जिसकी मंशा भगवान शिव के भक्तों की धार्मिक मान्यताओं का अपमान कर उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करना है।

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बता दें कि, पिछले साल अक्टूबर में बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान शशि थरूर ने कहा था,आरएसएस के एक नेता ने एक पत्रकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ यूं बताया कि मोदी शिवलिंग पर बैठे उस बिच्छू की तरह हैं जिसे ना आप हाथ से हटा सकते हैं और ना चप्पल से मार सकते हैं। इसके बाद बीजेपी ने इस बयान का कड़ा विरोध किया था।

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English summary
Delhi court summons congress leader Shashi Tharoor over ‘scorpion on shivling’ remark
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