दिल्ली: मानहानि मामले में कोर्ट ने केजरीवाल समेत तीन आप नेताओं के किया तलब

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को भाजपा नेता करण सिंह तंवर की मानहानि की शिकायत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप नेता दिलीप पाण्डेय, अमानतुल्लाह खान और सुरिंदर सिंह को नोटिस भेजा है। भाजपा नेता करण सिंह तंवर ने मुख्यमंत्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तीनों नेताओं पर आरोप लगाया था कि, आप नेताओं ने उनके खिलाफ मीडिया में आरोप लगाए थे कि वह एनडीएमसी में संपत्ति अधिकारी एमएम खान की हत्या की साजिश में शामिल हैं।

Delhi court summons Arvind Kejriwal and 3 other AAP MLAs in defamation case

शिकायत में तंवर ने आरोप लगाया कि आप नेताओं ने उनकी छवि खराब करने और राजनीतिक करियर को खत्म करने का प्रयास किया। तंबर ने आईपीसी के तहत मानहानि और आपराधिक साजिश के आरोप में AAP के चार नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की। बता दें कि, एमएम खान की पिछले साल 16 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

इससे पहले एक अन्य मामले में दिल्ली की एक सेशंस कोर्ट ने 2014 में एक आंदोलन के दौरान कथित तौर पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने और सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है।

एडिशनल सेशंस जज अरुण भारद्वाज ने आम आदमी पार्टी नेताओं की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। याचिका में मैजिस्ट्रेट अदालत के पांच जुलाई के आदेश को चुनौती दी गई है। इसमें उनके खिलाफ आरोप तय करते हुए मामले में मुकदमा चलाए जाने का निर्देश दिया गया है। ऐडवोकेट मोहम्मद इरशाद के जरिए दायर याचिका में कहा गया है कि आप नेताओं के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की ओर से तय किए गए आरोपों में खामियां हैं।

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