इन तीन देशों की यात्रा पर जा सकेंगे शशि थरूर, दिल्ली की अदालत ने दी इजाजत
नई दिल्ली। सुनंदा पुस्कर केस में आरोप का सामना कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को दिल्ली की एक अदालत से बड़ी राहत मिली है। शशि थरूर के विदेश यात्रा पर लगी रोक के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को कांग्रेस नेता के हित में फैसला सुनाया। कोर्ट ने शशि थरूर को चार महीने के लिए चुनिंदा देशों की यात्रा के लिए अनुमति दे दी है। बता दें कि कोर्ट ने शशि थरूर फ्रांस, नार्वे और UAE जाने की अनुमति दी है।

वर्ष 2014 में अपनी ही पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर आरोपों का सामना कर रहे हैं। मालमा अभी न्यायालय में है। कोर्ट ने इस दौरान शशि थरूर की विदेश यात्रा पर रोक लगा दी थी जिस वजह से उन्हें देश छोड़ कर जाने की अनुमति नहीं थी। पिछले वर्ष नवंबर में शशि थरूर ने फ्रांस, नार्वे और UAE जाने की अमुमति कोर्ट से मांगी थी, याचिका में उन्होंने कहा था कि इन देशों में उनका कुछ कार्यक्रम होना है जिस वजह से जाना जरूरी है। थरूर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है।
पिछले वर्ष मिली थी अमेरिका जाने की इजाजत
दिल्ली की एक अदालत ने पिछले वर्ष 5 मई से 20 तक शशि थरूर को अमेरिका की यात्रा पर जाने को मंजूरी दी थी। मालूम हो कि कांग्रेस नेता और सुनंदा पुष्कर के पति शशि थरूर के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 498-ए और 306 के तहत आरोप तय किए गए थे लेकिन इस मामले में उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। थरूर पर आईपीसी की धारा 498-ए (महिला को पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता से अपने वश में करना) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत आरोप लगे हैं लेकिन इस केस में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस ने 3000 पन्नों की चार्जशीट में आरोप लगाया है कि थरूर ने सुनंदा पुष्कर के साथ काफी हिंसक व्यवहार किया था। पिछले एक साल से तिरुवनंतपुरम के सांसद थरूर को जमानत मिलती रही है। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने शशि थरूर को जमानत दे दी थी।
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