केजरीवाल और AAP कार्यकर्ताओं पर राष्ट्रध्वज के अपमान का आरोप, कोर्ट ने FIR दर्ज करने की दी अनुमति
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नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में सागर की एक अदालत ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और AAP कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने की अनुमति दे दी है। जिसके बाद अब सागर, बीना, खुरई और दिल्ली में मामले दर्ज किए जाएंगे। बता दें कि यह मामला साल 2014 का है जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे।

बता दें कि राष्ट्रध्वज के अपमान मामले में अदालत का निर्देश अधिवक्ता राजेंद्र मिश्रा की एक याचिका पर आया है। अधिवक्ता ने कहा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए देशभर में चुनाव प्रचार के दौरा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू को राष्ट्रीय ध्वज के साथ आगे बढ़ाया था। अधिवक्ता ने याचिका में कहा है कि आप के कार्यकर्ताओं ने झाड़ू के साथ राष्ट्रध्वज को भी हवा में लहराया और तिरंगे का अपमान किया है।
सागर कोर्ट की अनुमति को लेकर अभी तक न तो आम आदमी पार्टी की ओर से कोई बयान आया है और न ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से कुछ कहा गया है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ-साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। ऐसे में कोर्ट का ये आदेश मुख्यमंत्री केजरीवाल को मुश्किल में डाल सकती है। बता दें कि 2013 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली की सीट से चुनाव लड़ा, जहां उनकी सीधी टक्कर लगातार 15 साल से दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं शीला दीक्षित से थीं। चुनाव में केजरीवाल ने जीत हासिल की।
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