तो क्या असंवैधानिक है डॉ. अंबेडकर के नाम के साथ 'भारत रत्न' का इस्तेमाल?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक नाम के साथ राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न आदि का प्रयोग करना मना है।

नई दिल्ली। डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम के साथ 'भारत रत्न' लिखने पर दिल्ली के एक शख्स ने पीएमओ में शिकायत भेजी है। रोहिणी निवासी नरेश कादयान ने पीएमओ को भेजी अपनी शिकायत में कहा है कि सरकारी संस्थान और राजनीतिक दल 'असंवैधानिक' तरीके से डॉ. अंबेडकर के नाम से पहले 'भारत रत्न' का इस्तेमाल करते हैं।

'भारत रत्न' की 'उपाधि' का प्रयोग असंवैधानिक

'भारत रत्न' की 'उपाधि' का प्रयोग असंवैधानिक

इंडिया टुडे में छपी खबर के मुताबिक नरेश कादयान ने अपनी शिकायत में लिखा है कि अंबेडकर जयंती पर कई सरकारी संस्थानों और राजनीतिक दलों ने 'असंवैधानिक' रूप से डॉ. बीआर. अंबेडकर के नाम के साथ 'भारत रत्न' की 'उपाधि' का प्रयोग किया, जोकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। कादयान ने पीएमओ के साथ-साथ गृह मंत्रालय को भी इस मामले में शिकायत भेजी है।

क्या है कानून?

क्या है कानून?

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक नाम के साथ राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न आदि का प्रयोग करना मना है। ऐसा करने पर पुरस्कार वापस लिया जा सकता है। कादयान ने अपनी शिकायत में कहा है कि कई सरकारी विज्ञापनों, समारोह और यहां तक कि प्रेस विज्ञप्तियों में भी 'असंवैधानिक' रूप से अंबेडकर के नाम के साथ भारत रत्न का प्रयोग किया गया।

'संविधान के पिता थे अंबेडकर'

'संविधान के पिता थे अंबेडकर'

कादयान ने बताया, 'मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि अंबेडकर भारतीय संविधान के पिता थे, लेकिन लोग उनके नाम के साथ 'भारत रत्न' जोड़कर असंवैधानिक काम कर रहे हैं। या तो अनुच्छेद 18 (1) में संशोधन करना चाहिए ताकि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के कानूनी वारिस उन्हें 'उपाधि' के रूप में इस्तेमाल कर सकें, या फिर कानून के पालन के लिए एक सिस्टम बनाना चाहिए।

संस्थानों पर कार्रवाई की मांग

संस्थानों पर कार्रवाई की मांग

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक नाम के साथ राष्ट्रीय पुरस्कार का इस्तेमाल करने पर पुरस्कार को जब्त किया जा सकता है। अपनी शिकायत में कादयान ने कहा है कि जिन संस्थानों ने इस तरह गलत तरीके से उपाधि का इस्तेमाल किया है, उन संस्थानों की मान्यता रद्द होनी चाहिए। कादयान ने कहा कि यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले की गलती नहीं है, बल्कि उनकी गलती है जो इन संस्थानों को चला रहे हैं। इस संस्थानों को दंड मिलना चाहिए। ये भी पढ़ें- आंबेडकर जयंती पर बोले योगी आदित्यनाथ, महापुरुषों के नाम पर स्कूलों में छुट्टी की परंपरा बंद होगी

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