केजरीवाल के बाद अब शाजिया के खिलाफ वारंट जारी, 5 हजार रुपये देंगी या फिर गिरफ्तारी

Defamation case: Bailable warrant against Shazia Ilmi
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के बेटे की ओर से दायर मानहानि के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) की नेता शाजिया इल्मी के खिलाफ वारंट जारी किया है।

महानगर दंडाधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने इल्मी के स्वयं उपस्थित होने से छूट देने के लिए दाखिल आवेदन को अस्वीकार कर दिया है। अदालत ने इल्मी के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर 5,000 रुपये जमा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने पार्टी नेता मनीष सिसोदिया के पिता के निधन की वजह से उन्हें स्वयं उपस्थित होने से राहत दी है।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील ने अदालत से कहा कि वह उपस्थित नहीं हो सकते क्योंकि वह पहले से ही हिरासत में हैं।
मामले के अन्य आरोपी प्रशांत भूषण सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद थे। अदालत इस मामले पर 23 अगस्त को सुनवाई करेगी।

अमित सिब्बल ने केजरीवाल और उनके पार्टी सदस्यों पर झूठे बयान देकर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए मानहानि का मुकदमा दायर किया था। 15 मई, 2013 को संवाददाता सम्मेलन में केजरीवाल ने हितों के टकराव का आरोप लगाते हुए कहा था कि ऐसे समय में जब कपिल सिब्बल संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं और उनके बेटे अमित सिब्बल सर्वोच्च न्यायालय में वोडाफोन के वकील के रूप में पेश हुए हैं।

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