दानिश महिला के साथ गैंगरेप मामले में पांच आरोपियों को उम्रकैद
नई दिल्ली। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आज दानिश महिला के साथ रेप मामले में सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने सभी पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाआई है। दानिश महिला जोकि भारत में पर्यटन के लिए आयी थी उसके साथ वर्ष 2014 में पांच लोगों ने मिलकर गैंग रेप किया था। आरोपी महेंद्र गंजा(27), मोहम्मद रजा(23), अर्जुन(22), राजू चक्का(23) को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है।
घर के नौकर ने ही नाबालिग छात्रा के साथ किया रेप

सभी आरोपियों को धारा 376(डी) गैंगरेप, धारा 395 डकैती, धारा 366 महिला का अपरहण, धारा 506, धारा 366 के तहत सजा सुनायी गयी है। पांचो आरोपियों ने 52 वर्षीय दानिश महिला के साथ चाकू की नोंक पर नयी दिल्ली के रेलवे स्टेशन के पास गैंगरेप किया था।
दानिश महिला के अपहरण में नौ लोग शामिल थे जिसमें से तीन नाबालिग थे। इन पर दानिश महिला का अपहरण कर उसे लूटने और उसके साथ गैंगरेप का मामला 14 जनवरी 2014 को दर्ज किया गया था। यह घटना उस वक्त हुई थी जब महिला ने पहाड़गंज में होटल का रास्ता पूछा था।
लेकिन इन लोगों ने महिला को एकांत जगह ले जाकर उसे पीटा और उसके साथ रेप किया। आरोपियों में एक श्याम लाल जिसकी उम्र 56 वर्ष थी उसकी फरवरी माह में तिहाड़ जेल में मौत हो गयी थी। जबकि तीनों नाबालिगों के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में मामला चल रहा है।












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