जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने जीएसटी अधिनियम के तहत नियंत्रण रेखा पार व्यापार को अंतर-राज्य व्यापार माना
जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि केंद्र शासित प्रदेश और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के बीच नियंत्रण रेखा (LoC) के पार व्यापार को वस्तु एवं सेवा कर (GST) अधिनियम के तहत अंतर-राज्यीय व्यापार माना जाता है। यह निर्णय जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्य के हिस्से के रूप में PoK की कानूनी स्थिति से उपजा है।

अदालत का यह फैसला 2017 से 2019 तक LoC के पार वस्तु विनिमय लेनदेन में शामिल व्यापारियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया। इन व्यापारियों ने कर अधिकारियों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी, जिसमें GST भुगतान की मांग की गई थी। व्यापारियों ने विभिन्न आधारों पर क्षेत्रीय और आपूर्ति वर्गीकरण पर विवाद किया।
न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति संजय परीहार की पीठ ने अब प्रतिबंधित क्रॉस-LoC व्यापार से संबंधित GST-संबंधित कारण बताओ नोटिस के खिलाफ याचिकाओं को खारिज कर दिया। दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान के वास्तविक नियंत्रण वाला क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र का हिस्सा है।
पीठ ने कहा कि प्रासंगिक कर अवधि के दौरान, आपूर्तिकर्ताओं का स्थान और माल की आपूर्ति का स्थान जम्मू और कश्मीर के भीतर था, जो अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। नतीजतन, याचिकाकर्ताओं द्वारा संचालित क्रॉस-LoC व्यापार को अंतर-राज्यीय व्यापार के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
अदालत ने कहा कि क़ानून के तहत एक समान प्रभावी उपाय मौजूद है, जिसके कारण उसने इन याचिकाओं पर विचार नहीं करने का निर्णय लिया। इसके बजाय, इसने याचिकाकर्ताओं को 2017 के केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) अधिनियम के तहत उपलब्ध वैधानिक उपायों का पालन करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि इस्लामाबाद-उरी और रावलकोट PoK से चक्कन-दा-बाग पूंछ तक व्यापार मार्ग भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी समझौते से वस्तु विनिमय व्यापार के रूप में स्थापित किए गए थे, जिसमें कोई मुद्रा विनिमय शामिल नहीं था। याचिकाकर्ताओं ने बनाए रखा कि उन्होंने क्रॉस-LoC व्यापार को शून्य-रेटेड बिक्री माना, जो बिक्री कर से छूट प्राप्त है।
With inputs from PTI
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